हरियाणा में जारी हुए नए कलेक्टर रेट, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी

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New Collector Rate: 1 दिसंबर से हरियाणा में नया कलेक्टर रेट लागू हो गया है, जिससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि रजिस्ट्री की लागत बढ़ गई है। यह आदेश राज्य के रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जिलों में नए कलेक्टर रेट के अनुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए रेट में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पड़ेगा।

नए कलेक्टर रेट के तहत अधिकतर जिलों में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ पॉश इलाकों में रेट 30 प्रतिशत तक बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर, जींद जिले के अमरहेड़ी क्षेत्र में खेती की भूमि का कलेक्टर रेट एक करोड़ प्रति एकड़ के पार चला गया, जो पहले करीब 95 लाख प्रति एकड़ था। इस बदलाव का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में अब अधिक स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी।

फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है। फरीदाबाद के कई क्षेत्रों, जैसे बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद, और सेक्टर 14, 19, 17, 58 में 10 से 20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाए गए हैं। वहीं, गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 56-57 और साउथर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जैसे पॉश इलाकों में कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

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