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हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी का नया नियम, नई दरें लागू, इस दिन से लागू होगी नई दरें

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mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश के अंदर अब पीने के पानी की दरें में बदलाव किया गया है। नई दरें हालांकि 6 महीने के बाद शुरू होगी। इसके लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी की नई दरों की व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव होगा। जिमसें उपभोक्ता का पानी का खर्च सिर्फ उसकी खपत से तय नहीं होगा। घर में पानी का मीटर लगा है या नहीं और प्लॉट कितना बड़ा है, ये दोनों बातें पानी के मासिक बिल पर सीधा असर डालेंगी।

बता दें कि प्रदेश की सरकार की नई व्यवस्था में हर वर्ष पानी की दरों में 5 फीसद की बढ़ोतरी प्रस्तावित हैं और शहरी निकाय विभाग द्वारा निर्धारित पानी की यह दरें एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दरों के बराबर होंगी। 

जानकारी के अनुसार 10 किलोलीटर तक पानी की दर 3 रुपये प्रति किलोलीटर होगी। 10 से 20 किलोलीटर तक 6 रुपये, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.50 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। यानी पानी की खपत बढऩे के साथ प्रति किलोलीटर दर भी बढ़ती जाएगी। निकाय विभाग की ओर से 18 अगस्त को बढ़ी हुई दरों की अधिसूचना जारी की गई है, जो कि 18 फरवरी 2027 से लागू मानी जाएगी।

इसी के साथ ही नई व्यवस्था में पानी की दरें हर वर्ष 5 फीसद बढ़ेंगी। इससे मौजूदा बिल के साथ आने वाले वर्षों में पानी पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता जाएगा। इसी के साथ ही घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जिन कनेक्शनों में मीटर लगा है, लेकिन नोटिस के बाद भी दो महीने से अधिक समय तक मीटर काम नहीं करता, उस कनेक्शन को बिना निकाय क्षेत्रों में शामिल गांवों में भी समान दरें लागू हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में आने वाले गांवों पर भी पानी और सीवरेज की यही दरें लागू होंगी।

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