सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में हथियारों को रखने पर प्रतिबंध के आदेश, 7 दिनों में जमा करवाने होंगे हथियार

हरियाणा में सिरसा जिला के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में सभी प्रकार के हथियारों को रखने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किए है। यह आदेश नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन व सदस्यों के आम चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं, यह प्रतिबंध आगामी चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार, सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने हथियारों को आदेश जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर संबंधित पुलिस थाने या अधिकृत आर्म्स डीलर के पास जमा कराएं। जमा किए गए हथियारों की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी और आर्म्स डीलर की होगी।
ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के कर्मी (नियमानुसार), बैंकों और एटीएम में तैनात लाइसेंसी सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज (स्पोर्ट्समैन) जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हो तथा वे लाइसेंस धारक जिन्हें हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार छूट दी गई है, पर लागू नहीं होंगे।
यदि किसी लाइसेंस धारक को आपातकालीन स्थिति में हथियार रखने की आवश्यकता होती है, तो वह छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी