सिरसा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी जारी, सुरक्षाबलों को नियमों में छूट

हरियाणा के सिरसा में ड्रोन उड़ाने पर कोईवाई की जाएगी। सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार ड्रोन जैसे किसी भी मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) के उपयोग/उड़ान पर 25 मई तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन को हिदायत दी जाती है कि किसी भी ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) की निगरानी रखें। यदि कोई ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) उड़ता या उड़ाता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत जिला या पुलिस प्रशासन को दें।
उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार के किसी विभाग को सर्वेक्षण के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता है, तो उन्हें उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी निर्देशों में भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई हुई है।