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सिरसा के कालांवाली नगरपालिका चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, ड्राई डे घोषित

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Sale of liquor will be banned on the day of Kalanwali Nagarpalika election in Sirsa, dry day declared
mahendra india news, new delhi
राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा सिरसा जिला के कालांवाली नगरपालिका आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अधिसूचना के अनुसार कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और 29 जून को मतदान करवाया जाएगा। यदि रिपोल नहीं हुआ तो 30 जून को सुबह 11 बजे मतगणना करवाई जाएगा। कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से 29 जून को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, किसी अन्य संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पड़ने वाली सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई उल्लंघन पाया गया तो संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।