यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा व किसान मजदूर मोर्चा के दिल्ली कूच के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ये होगी कार्रवाई
mahendra india news, new delhi
हरियाणा के सिरसा जिले में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनैतिक) व किसान मजदूर मोर्चा द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित तत्वों का जिला में प्रवेश रोकने के लिए जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए है।
इन जारी आदेशों में सिरसा जिला के जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा है कि जिला में तुरंत प्रभाव से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, फरसा, गंडासी, भल्ला, रॉड, हॉकी, चेन या कोई अन्य वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें ईंट और पत्थर के टुकड़े आदि शामिल हैं, को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
आपको बता दें कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।