सिरसा में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, इन परीक्षा केंद्रों पर लगी धारा 163
हरियाणा के सिरसा में कॉमन एंट्रेंस परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू कर दी गई है। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न यूजी/पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन 07 सितंबर (रविवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिरसा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों — सीडीएलएसआईईटी पन्नीवाला मोटा, CDLU डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भवन (ब्लॉक-1) द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, सीडीयूएलयू टैगोर भवन (ब्लॉक-2) भूतल, प्रथम एवं द्वितीय मंजिल तथा राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में किया जाएगा।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों, पुलिस कर्मियों एवं ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी की दुकानें एवं कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
यह आदेश केवल परीक्षा समय के दौरान लागू रहेगा तथा पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
