सिरसा में लगी धारा 163 लागू, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध
हरियाणा के सिरसा में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ ही धारा 163 लगाई गई है। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा कारणों से जिले में ड्रोन सहित सभी प्रकार के मानवरहित हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 15 अगस्त को सुबह से लेकर समारोह की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।
इन आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से नगर परिषद सिरसा, डबवाली व नगर पालिका ऐलनाबाद, कालांवाली और रानियां की सीमा क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, क्वाड कॉप्टर, हेलीकैम आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों को भी 'नो फ्लाइंग जोनÓ घोषित किया गया है।
यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर हरियाणा पुलिस, सेना या वायु सेना पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
