हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 163 लागू, डीसी ने जारी किए आदेश
हरियाणा के सिरसा में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिसके लिए सिरसा के उपायुक्तने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालयी शिक्षा) (CTP, OCTP, Re-Appear, EIOP, अतिरिक्त सुधार) एवं डी.ईएल.एड. (प्रथम वर्ष, फ्रेश व केवल अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।
ये परीक्षाएं स्थानीय RSD. सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबवाली रोड, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठ मंडी, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगू, श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा उच्च विद्यालय, RKP सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू पार्क, पार्वती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कीर्ति नगर, जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवी लाल टाउन पार्क के पीछे और सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीसी कॉलोनी सिरसा में 16 अक्टूबर से 09 नवंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।
ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।