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किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्ïदेनजर हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 163 लागू

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Section 163 imposed in Sirsa district of Haryana in view of farmers' proposed march to Delhi
mahendra india news, new delhi

हरियाणा के सिरसा में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच का आह्वान किया है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्ïदेनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।


जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैरकानूनी जमावड़ा, पैदल, वाहनों या ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस/प्रदर्शन निकालने,कोई भी व्यक्ति या समूह पैदल या वाहन (कार/ट्रक/ट्रैक्टर/ट्रॉली/दो पहिया वाहन, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर/एक्सकेवेटर/ब्रेकर आदि) के साथ सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भिडऩा जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो, पर रोक रहेगी।

इसी प्रकार आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडे (झंडे के साथ डंडे), बरछा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हॉकी या किसी अन्य वस्तु जो ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों आदि सहित अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होती हो, दहनशील/विस्फोटक सामग्री, उपकरणों/मशीनों सहित चेन आदि के उपयोग, वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि पर लगे डीजे या लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ संगीत बजाना या प्रचार करने आदि पर रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं  होगा व दिव्यांग जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते उन्हें लाठी रखने की छूट रहेगी। इसी प्रकार सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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