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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू

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Section 163 imposed in Sirsa in view of the electricity employees' strike

mahendra india news, new delhi

SIRSA जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा तथा एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

जारी आदेशों के अनुसार जिले में डीएचबीवीएन/एचवीपीएनएल के पावर स्टेशनों एवं सब-स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने तथा नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, फरसा, गंडासा, भाला, रॉड, हॉकी, चेन या पत्थर आदि को हथियार के रूप में लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ज्वलनशील अथवा विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 11 अगस्त रात 12 बजे से प्रभावी होगा और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।

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