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हरियाणा के सिरसा में लगी धारा 163, जिला प्रशासन ने इसलिए लगाई धारा

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Section 163 was imposed in Sirsa, Haryana, this is why the district administration imposed the section
mahendra india news, new delhi

हरियााणा के सिरसा में जिला प्रशासन ने धारा 163 लगा दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 28 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक सिरसा जिले में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (एकेडमिक/एचओएस) और डीएलएड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार ले जाने, अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी की दुकानों व कोचिंग सेंटरों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त: शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी किए गए है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास बाहरी हस्तक्षेप से परीक्षाओं में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस अधीक्षक, उपमंडल मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक और फ्लाइंग स्क्वायड को सौंपा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा