सिरसा कोर्ट का सख्त फैसला – यौन शोषण के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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 सिरसा कोर्ट का सख्त फैसला – यौन शोषण के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सिरसा कोर्ट का सख्त फैसला – यौन शोषण के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
पॉक्सो अधिनियम व IPC की धारा 376(2)(H) के तहत दोषी करार, कुल ₹75,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 9 माह का कारावास

SIRSA माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल, सिरसा ने एक अहम फैसले में यौन शोषण के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी गांव संतावाली, रानिया (सिरसा) को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया है। यह मामला थाना सदर सिरसा में प्राथमिकी संख्या 245 दिनांक 27.06.2021 को धारा 376(2)(H) भा.दं.सं. एवं धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एच) के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के जुर्माने से दंडित किया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को कुल 9 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को अंतिम सजा में समायोजित किया जाएगा।

इस मामले में सिरसा पुलिस की ओर से की गई सुदृढ़ तकनीकी जांच, पीड़िता के सशक्त बयानों व वैज्ञानिक साक्ष्यों के बेहतर संकलन ने दोष सिद्धि में अहम भूमिका निभाई। पुलिस की मेहनत, संवेदनशीलता और कानूनसम्मत कार्यवाही के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका और बच्चों के विरुद्ध  गंभीर अपराध में आरोपी को सजा सुनिश्चित हुई।
 

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