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हरियाणा के सिरसा में आज ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी, धारा 163 लागू

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There will be a complete ban on flying drones in Sirsa, Haryana today, Section 163 implemented
mahendra india news, new delhi

सिरसा जिला में आज वीआईपी कार्यक्रम को लेकर ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी रहेगी। सिरसा जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 11 जून को सिरसा की अनाज मंडी में संत कबीर दास जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के मद्देनजर सिरसा नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्ïदेनजर जारी किए गए हैं।

जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के वीवीआईपी रूट पर वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।