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एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिलाने के लिए: स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा ने श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

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To secure gratuity benefits for NHM employees: Health Employees' Union Haryana submitted a memorandum to the Chairman of the Labour Welfare Board

mahendra india news, new delhi
सिरसा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), हरियाणा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पेमेंट आॅफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत वैधानिक ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने की मांग को लेकर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। संघ के राज्य सचिव विक्रम सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के अंतर्गत लगभग 13,500 कर्मचारी पिछले लगभग 15 वर्षों से राज्य स्वास्थ्य समिति हरियाणा तथा जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ये कर्मचारी सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट आॅफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अंतर्गत पात्रता पूरी करने के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। यह स्थिति कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

विक्रम सोनी ने बताया कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 20 अगस्त 1997 को जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2218 के माध्यम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी संस्थाओं एवं सोसाइटियों, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को पेमेंट आॅफ ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में शामिल किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति हरियाणा भी एक पंजीकृत सोसाइटी है, इसलिए इस अधिसूचना की प्रयोज्यता का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रियवर्त एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 29110/2025) मामले में अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है तथा राज्य स्वास्थ्य समिति सरकार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

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संघ ने अपने ज्ञापन में श्रम विभाग से मांग की है कि राज्य स्वास्थ्य समिति हरियाणा पर पेमेंट आॅफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 की प्रयोज्यता की जांच कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जा सके। साथ ही, यदि किसी प्रकार की कानूनी अथवा प्रशासनिक अस्पष्टता हो तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर संगठन के सदस्य डॉ. विनोद जांगड़ा, कविंदर अरोड़ा एवं सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे।