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पेट्रोल और डीजल से वाहन की अब टंकी नहीं होगी फुल, इस राज्य में तेल की बिक्री पर लगी पाबंदी

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पेट्रोल और डीजल से वाहन की अब टंकी नहीं होगी फुल, इस राज्य में तेल की बिक्री पर लगी पाबंदी
mahendra india news, new delhi

देश की त्रिपुरा सरकार की तरफ से गड़ियों के लिए एक दिन के हिसाब से पेट्रोल-डीजल की लिमिट तय कर दी है।  इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गये हैं। सरकार ने राज्य में आकस्मिक परिस्थितियों के के चलते पेट्रोल- डीजल की खरीदारी पर पाबंदिया लगा दी है। 


आपको बता दें कि पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गये निर्देशों में कहा कि एक दिन बस के लिए 60 लीटर डीजल ही बेचें, मिनी बस के लिए 40 लीटर और ऑटो रिक्शा व तिपहिया वाहनों के लिए 15 लीटर लिमिट तय की गई है। 

त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां को परेशानी
आपको बता दें कि एक अधिकारी के अनुसार राज्य में त्रिपुरा तक आने वाली मालगाड़ियों के आने में दिक्कत होने के कारण ईंधन के भंडार में कमी आई है। इसी को लेकर निर्णय लिया गया है, असम के जत‍िंगा में बड़े लेवल पर हुए लैंड स्‍लाइड‍िंग के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ये बाधित हुई है। 

फोर व्‍हीलर 500 रुपये का पेट्रोल ले सकेंगे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बस और ति‍पह‍िया वाहनों के अलावा टू-व्हीलर और फोर व्‍हीलर के ल‍िए भी पेट्रोल खरीदने की ल‍िमिट तय की गई है. इस आदेश के अनुसार टू-व्हीलर प्रतिदिन 200 रुपये का और फोर व्‍हीलर 500 रुपये प्रतिदिन का पेट्रोल खरीद सकेंगे। 

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