सिरसा जिले के गांव से महिला सरपंच सस्पेंड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं मिलने पर जिला प्रशासन ने किया निलंबित
Woman Sarpanch suspended from a village in Sirsa district, District Administration suspended her for not getting the correct educational qualification certificate

नाथुसरी चौपटा खंड के गांव बरुवाली द्वितीय की महिला सरपंच की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं मिला है। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने महिला सरपंच कांता देवी को सस्पेंड कर दिया है। महिला सरपंच पर आरोप है कि उसने 8वीं कक्षा पास का फर्जी प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा था।
कांता देवी के पति दलीप सिंह के मुताबिक उन्हें अभी तक निलंबन का आदेश की कॉपी नहीं मिली है। सस्पेंड के आदेश की कॉपी मिलते ही आगे अपील की जाएगी।
गांव बरुवाली द्वितीय मे इस बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद बीसी महिला के लिए आरक्षित था।
चुनाव में सरपंच पद के लिए कांता देवी पत्नी दलीप सिंह और और सोना देवी पत्नी मुकेश कुमार ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में कांता देवी ने राजस्थान से आठवीं कक्षा पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ाा। इस चुनाव में कांता देवी निर्वाचित घोषित की गई। इसके बाद में सोना देवी ने जिला प्रशासन से शिकायत की कांता देवी का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं है इसकी जांच की जाए। जांच के बाद कांता देवी की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया और जिला प्रशासन ने सरपंच को अब निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
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निलंबित कांता देवी के पति दिलीप सिंह ने बताया कि उन्होंने शैक्षिक योग्यता 8वीं पास की सर्टिफिकेट नामांकन के दौरान लगाई थी। जिसमें वर्ष 1997 में विद्यालय से आठवीं कक्षा पास की हुई है। जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच करवाई गई तो राजस्थान शिक्षा विभाग से जवाब मिला है कि 2006 से उक्त विद्यालय बंद है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अब इसी आधार पर
उन्हें सूचना मिली है कि कांता देवी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वह जब बीडीपीओ कार्यालय में गया तो उन्हें बताया गया कि रजिस्टर डाक द्वारा निलंबन की सूचना मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश मिलते ही आगे अपील की जाएगी।