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लोकसभा चुनाव को लेकर बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, उलंघन करने होगी ये कार्रवाई

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 लोकसभा चुनाव को लेकर बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, उलंघन करने होगी ये कार्रवाई 
हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध राजकीय एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का  होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। 

हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि राजनीति दलों के प्रत्याशी व अन्य उम्मीदवार केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेकर ही फ्लेक्स, बैनर व हार्डिग चस्पा करें। उन्होंने कहा कि दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। 

हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि सभी नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि उनसे संबंधित विभागीय संपत्ति पर कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि ना लगे।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

लोकसभा चुनाव को लेकर बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, लगाया तो ये होगी कार्रवाई 

हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध राजकीय एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का  होर्डिंग्ज, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। 

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हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि राजनीति दलों के प्रत्याशी व अन्य उम्मीदवार केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेकर ही फ्लेक्स, बैनर व हार्डिग चस्पा करें। उन्होंने कहा कि दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। 

हरियाणा में सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि सभी नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि उनसे संबंधित विभागीय संपत्ति पर कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि ना लगे।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।