हाईवे से इतनी दूर होना चाहिए आपका घर, बनाने से पहले जान ले ये नियम, वरना चल सकता है बुलडोजर
अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका घर सड़क के पास हो. हाईवे के नजदीक की जमीन इसलिए महंगी भी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक नहीं हो सकता है. अगर आपका निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है तो उसे आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है.
इतनी दूर होना चाहिए घर
भूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है. किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी.