हरियाणा में आबकारी नीति में हुआ संशोधन, 26 से होगी ई-टेंडरिंग

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आबकारी नीति साल 2025-27 के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सिरसा कंवल नैन ने बताया कि संशोधित नीति के तहत अब आरंभिक सुरक्षा राशि को तीन प्रतिशत से घटाकर 2 फीसद ेेकर दिया गया है। यह वह राशि है जो बोली के दिन जमा करनी होती है। इससे बोलीदाताओं को प्रारंभिक निवेश में राहत मिलेगी। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क की कुल सुरक्षा राशि को भी 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कोटा उठाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब बोली राशि का केवल पांच प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करके कोटा उठाया जा सकेगा, जबकि पहले यह सात प्रतिशत थी। पूर्ण कोटा उठाने के लिए अब 11 प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत लाइसेंस शुल्क का 91 प्रतिशत मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। शेष नौ प्रतिशत राशि पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में समायोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के लिए ई-टेंडरिंग तिथियों में भी बदलाव किया गया है। नई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया 26 मई को सुबह 9 बजे से शुरू होगी तथा अंतिम तिथि 27 मई को सायं चार बजे तक जमा की जा सकेगी और उसी दिन सायं पांच बजे निविदाएं खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिले में शराब ठेकों की आबकारी व्यवस्था, विस्तृत प्रक्रिया तभा ई-निविदा से संबधिंत सार्वजनिक सूचनाएं वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सिरसा के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।