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TRAI की नई गाइडलाइन से मोबाइल यूजर्स की मौज, 24 घंटे में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी देगी मुआवजा

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 TRAI की नई गाइडलाइन से मोबाइल यूजर्स की मौज, 24 घंटे में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी देगी मुआवजा

TRAI New Guidelines: देश में टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI ने मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। ट्राई ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को नए नियम जारी किए हैं। 

नए नियमों में तय किया गया है कि यदि किसी जिले में नेटवर्क 24 घंटे से ज्यादा समय तक बाधित होता है तो कंपनी को अपने यूजर्स को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अगले बिल में छूट के तौर पर दिया जाएगा, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के कनेक्शन की वैधता अवधि बढ़ाई जाएगी। 

ट्राई के मुताबिक किसी भी सेवा में कोई बदलाव या दिक्कत की सूचना ग्राहक को SMS या अन्य माध्यम से पहले देना जरूरी होगा, 1 अक्टूबर, 2024 से ये गाइडलाइंस लागू होंगी। इन नियमों को 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024' के तहत नोटिफाइड किया गया है।

इसके तहत नेटवर्क कवरेज के विभिन्न पैमाने तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने पर मोबाइल कंपनियों पर दंडात्मक जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना न्यूनतम 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। 

ट्राई ने कहा, 'यदि कोई ऐसी नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रदाता अगले बिल में उसे जिले के पंजीकृत ग्राहकों को छूट देगा।' नियामक किराये में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क बाधा अवधि को एक पूर्ण दिन के रूप में गिनेगा। हालांकि, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में यह राहत नहीं मिलेगी।

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