महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा एक लाख का लोन, कैसे ले लाभ
mahendra india news, new delhi
हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म लोन योजना ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का लोन दिया जाता है।
आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2023 है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक जगरूप सिंह ने बताया कि लोन लेने के लिए आवेदनकर्त्ता की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
ये शर्त भी जरूरी
उन्होंने बताया कि योजना लेने वाला बेरोजगार होना चाहिए तथा प्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ केवल बीपीएल पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाएगा तथा इससे अधिक वार्षिक आय वाले प्रार्थियों को अनुदान राशि नहीं प्रदान की जाएगी।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक जगरूप सिंह ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, कार्यालय डीसी कॉलोनी, मकान नंबर एक सिरसा पर संपर्क कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-244974 पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थी स्वयं या सरल केंद्र के माध्यम एचएसएफडीसी डॉटओआरजी डॉट इन साइट पर एनएसएफडीसी असिस्टेंट स्कीम पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।