प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, इस आयु के बच्चे ही प्ले स्कूल में मान्य

 
Registration is mandatory for private play schools, only children of this age are eligible for play school
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mahendra india news, new delhi

शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा के सिरसा जिले में संचालित होने वाले सभी निजी प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइंस के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालित नहीं हो सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक कम जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि जिला में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले से रजिस्टर्ड प्ले स्कूलों को भी हर साल अपनी मान्यता का नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया गया, तो उसे ब'चों का दाखिला करने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।
    

डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि यदि कोई प्ले स्कूल बच्चों को वैन या अन्य वाहन सुविधा प्रदान करता है, तो उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से सहमति और रूट पास लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्ले स्कूल केवल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही मान्य होंगे। स्कूल संचालकों को सुरक्षा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, भवन निर्माण, फायर सेफ्टी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की रिपोर्ट और सभी स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन जैसे नियमों का पालन करना होगा। साथ ही, स्कूल के नाम में 'प्ले स्कूलÓ शब्द का होना भी अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि एनसीपीसीआर और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 17 के तहत, किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्ले स्कूल में ब'चों को मानसिक या शारीरिक दंड देना दंडनीय अपराध है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने ब'चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन अवश्य जांच लें। साथ ही, उन्होंने प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि वे 30 मई 2025 तक अपने स्व-रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं।
 

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