home page

हरियाणा में बिजली बोर्ड के क्लर्कों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कोर्ट ने दी ये बड़ी राहत

 | 
 हरियाणा में बिजली बोर्ड के क्लर्कों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, कोर्ट ने दी ये बड़ी राहत
Haryana News : हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में साल 2019 में एलडीसी के रुप से में चयनित लेकिन संशोधित मेरिट सूची में बाहर होने वाले उम्मीदवारों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले के दौरान इन सभी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि जब याचिकाकर्माओं ने लंबे समय तक काम किया है दो परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं। साथ ही विज्ञापित सभी 964 पद नहीं भरे गए हैं, ऐसे में इन रिक्त पदों के खिलाफ संशोधित मैरिट सूची के अनुसार उनके दावे पर विचार करने के लिए कहा है।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को केवल उन पदों पर नियुक्ति या समायोजन के लिए विचार किया जाएगा जो कुल विज्ञापित पदों में से रिक्त है और संशोधित मेरिट सूची में उनकी योग्यता के अनुसार है। ऐसे सभी उम्मीदवार संशोधित मेरिट सूीच में बाहर थे, लेकिन वे अदालत से कुछ अंतरिम राहत के कारण काम कर रहे थे। 

हाईकोर्ट के अनुसार केवल उन याचिकाक्रातओं का समायोजन किया जाएगा जिनकी नियुक्ति होनी बाकी है या जो पहले से ही प्रारंभिक मेरिट सूची के अनुसार काम कर रहे हैं, बशर्तें कि वे एलडीसी के 964 पदों पर नियुक्त होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। 

हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने सुजाता रानी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किये हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एलडीसी के 964 पदों पर चयन के लिए साल 2016 में विज्ञापन दिया था। 

WhatsApp Group Join Now