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उम्मीदवार चुनाव में इस राशि से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते, विधानसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से होगी शुरू

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विधानसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पांच सितंबर से होगी शुरू

mahendra india news, new delhi

हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय की है, उम्मीदवार अपने चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों को खर्च किए जाने वाले का हिसाब रखना होगा। चुनावी खर्च के लिए नामांकन से पहले अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा।


हरियाणा में सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अधिकतम चार व्यक्तियों को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। आरओ / एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की इजाजत होगी। 

उन्होंने बताया कि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार अपने चुनाव में इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। प्रत्याशी को चुनावी खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा।

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उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को प्रतिभूति राशि के तौर पर दस हजार रुपये जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशी के लिए यह राशि 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों के साथ साथ जिला के आमजन से भी आदर्श आचार संहिता की पालना करने की अपील की है ताकि जिला में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।