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विधुरों और अविवाहितों को पेंशन लेने के लिए ये अनिवार्यता जरूरी, हर माह मिलेंगे तीन हजार रुपये

जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ
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जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ

mahendra india news, new delhi

haryana के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधुर और अविवाहितों के लिए अनोखी योजना शुरू की हुई है। सीएम ने मकर संक्रांति पर एक जनवरी से तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। विधुरों और अविवाहितों को पेंशन लेने के लिए ये अनिवार्यता जरूरी है। इसके लिए विधुरों की श्रेणी में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग पात्र होंगे। 

आपको बता दें कि इसी तरह अविवाहित व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए और आयु 45 वर्ष से अधिक हो। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्रों के बैंक अकाउंट में दी जाएगी। विधुर और अविवाहितों की आयु 60 साल होने के बाद उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा।


हरियाणा के सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहितों को चिन्हित किया है। प्रथम चरण में नवंबर तक कुल 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई थी। आपको बता दें कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहले चरण में चयनित विधुरों और अविवाहितों को दिसंबर की पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन सभी को जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

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इसी के साथ द्वितीय चरण में अब तक चिन्हित कुल 12 हजार 270 विधुर तथा 2586 अविवाहितों को जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी।