HARYANA में फैमिली आईडी कैसे बनवाएं, जानिए कन दस्तावेजों की होगी जरूरत

किसी भी सरकारी योजना या अन्य कार्य के लिए फैमिली आईडी जरूरी है। वहीं किस परिवार की आमदनी कितनी है। इसके लिए फैमिली आई से आसानी से पता चल जाता है। इसी के आधार पर भी योजना का फायदा मिलता है।
आपको बता दें कि Haryana में परिवार पहचान पत्र बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना फैमिली आईडी के जरूरी काम रुक जाते हैं। कई लोगों को ये नहीं समझ आता कि फैमिली आई कैसे बनवाते हैं और इसे बनवाने के लिए किन दस्तवजों की जरूरत होती है। जैनिए फैमिली आई क्या होती है और आप इसे कैसे बनवा सकते हैं।
दरअसल, PPP फैमिली एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए HARYANA प्रदेश सरकार की ओर से पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड है।
इसे हरियाणा सरकार ने 'मेरा परिवार, मेरी पहचान का नाम दिया गया है। जिसके बाद फैमिली ID है, वो ही हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
हरियाणा फैमिली कार्ड (PPP) बनवाने के लिए पात्रता
-हरियाणा में फैमिली आईडी बनाने के लिए हरियाणा का मूल/ स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
-आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
-आवेदक के पास उसके स्थाई/ मूल पते का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
-हरियाणा सरकार ने आवेदकों को 2 वर्गों में बांटा हुआ है। एक स्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक और दूसरे अस्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक है।
-स्थाई आवेदकों की 8 अंकों की आईडी बनाई जाती है, जबकि अस्थाई राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की आईडी होती है।
परिवार पहचान पत्र के लिए ये होने चाहिए आवश्यक दस्तावेज
-आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी परिजनों के आधार कार्ड, सभी के वोटर कार्ड, खाता नंबर, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, होना जरूरी है।
-आवेदक की वोटर आईडी
-पैन कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए
-आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए।
-वहीं अगर आप शादीशुदा है तो उसके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए।
-आवेदक के परिजनों की फोटोग्राफ भी जरूरी है।
-वहीं आवेदक का मोबाइल नंबर, E मेल आईडी भी आवश्यक है।
कैसे करें PPP परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन
आप ग्राम स्तरीय उद्यमियों की ओर से चलाए जा रहे जन सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
-इन जन सेवा केंद्रो को ही कामन सर्विस सेंटर (ष्टस्ष्ट) के नाम से भी जाना जाता है।
-आप अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
यहां आप फैमिली ID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
-आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आप जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना फैमिली आईडी कार्ड ले सकते हैं।