बड़ी खबर, पीपीपी पर खुला नई पेंशन का विकल्प, विधवा व दिव्यांग पेंशन बनेगी
पोर्टल पर मिलेगी पेंशन के स्टेटस की जानकारी,लोगों को लगाने नहीं पड़ेंगे विभाग कार्यालय के चक्कर
mahendra india news, new delhi
हरियाणा में अब विधवा और दिव्यांग पेंशन बनाने में परेशान नहीं झेलनी पड़ेगी। अब पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र से विधवा और दिव्यांगता की नई पेंशन बनाई जाएगी। इसके लिए पीपीपी पोर्टल पर विकल्प खोल दिया है। पहले विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विकल्प बंद था। इसकी वजह से इन श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों की पेंशन नहीं बन पा रही थी।
आपको बता दें कि इतना ही नहीं PPP पोर्टल पर दिव्यांगता पेंशन के स्टेटस की भी जानकारी मिलेगी। अकेले सिरसा जिले में एक लाख से अधिक लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों की पेंशन ले रहे हैं। इनमें विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने HARYANA पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए विकल्प खोल दिया है।
इन दोनों ही श्रेणी के पेंशन के लिए लाभार्थियों को अपने अनिवार्य दस्तावेजों के साथ सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जिन दिव्यांगों की पहले पेंशन नहीं बनी है या फिर पेंशन ले रहे हैं, उनके स्टेटस की जानकारी भी अब PPP पोर्टल पर देखी जा सकेगी। काफी अर्से से पोर्टल पर ये विकल्प बंद पड़े थे। इसकी वजह से लाभार्थी कभी सरल केंद्र तो कभी नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर थे।
विधुर स्कीम का नहीं खुला विकल्प
प्रदेश सरकार ने बिना शादी के 42 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति और पत्नी की मृत्यु उपरांत विधुर हुए लोगों के लिए भी पेंशन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक PPP पोर्टल पर विधुर पेंशन के लिए विकल्प नहीं खोला गया है। पोर्टल पर पात्र लोगों के परिवार पहचान पत्र में विधुर की पात्रता तो दर्शा रहा है, मगर पेंशन के लिए अप्लाई करने पर कोई विकल्प नहीं दर्शा रहा है। इसकी वजह से सरकारी की घोषणा के बाद प्रदेश भर में कोई भी विधुर इस श्रेणी का पेंशनधारक नहीं बन पाया है।
बुजुर्गों की होगी आयु सत्यापित
जिन बुजुर्गों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने PPP परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन का ऑप्शन खोल दिया है। अब इन दोनों ही श्रेणियों में लाभार्थी अपनी नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल विधुर श्रेणी में पेंशन का विकल्प अभी बंद है।