हरियाणा ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर हाई कोर्ट ने लगी रोक हटाई, इस कारण लगाई गई थी रोक
mahendra india news, new delhi
HARYANA प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है। क्योंकि हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को मोटी राहत देते हुए ग्रुप C के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट में HARYANA के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। आपको इस जानकारी पर हाई कोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए रिजल्ट जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि याचिका दाखिल करते हुए प्रशांत ढुल व अन्य ने हाई कोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है।
योग्य होते हुए भी कई पदों के लिए नहीं कर पाए आवेदन
बता दें कि इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने HARYANA कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हो पाया। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए।
अब हाई कोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसकी सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो HARYANA के एडवोकेट जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस भर्ती को पूरा करना चाहती है ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके।