हरियाणा में मतदान केंद्रों में प्रवेश को लेकर धारा 163 लागू, केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे इंट्री
जारी आदेशों के अनुसार 05 अक्टूबर को मतदान के दिन मतदान केंद्रों में केवल मतदाता, पोलिंग ऑफिसर, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट और प्रत्येक उम्मीदवार का एक समय में एक मतदान एजेंट, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर मौजूद पब्लिक सर्वेंट, मतदाता के साथ गोद में बच्चा, अंधे या अशक्त मतदाता के साथ आने वाला व्यक्ति जो बिना मदद के हिल-डुल नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश दे सकते हैं।
इसके अलावा ड्यूटी पर लोक सेवक में केंद्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं हो सकता। भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, उन्हें चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट के रूप में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपने सुरक्षा गार्डों के साथ जाना पड़ता है जिन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे अधिकारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सादे कपड़ों में, सामान्य नियम के अनुसार मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि पीठासीन अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने या इसी तरह के उद्देश्य के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें अंदर बुलाने का फैसला न करें। यह आदेश 05.10.2024 को मतदान शुरू होने से दो घंटे पहले से लागू होगा और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।