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I T R फाइलिंग के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज, ये दस्तावेज पहले कर लें तैयार

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 ये दस्तावेज पहले कर लें तैयार
mahendra india news, new delhi

कई बार समय पर दस्तावेज की कमी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी के साथ ही आपको दें कि आपकी सही टैक्स लाएबिलिटी सिर्फ सभी दस्तावेज की सहायता से सटीक कैलकुलेशन किया जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां तक कि एक भी गुम दस्तावेज आपकी वार्षिक टैक्स देनदारी पर असर डाल सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक जरूरी कार्य है। सभी दस्तावेजों को एकत्रित करना पड़ता है।

इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सभी टैक्सपेयर्स जैसे नौकरीपेशा, बिजनेसमैन आदि को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि ये रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके द्वारा ए गए निवेश को दर्शाते हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम को दिखाते हैं। हर एक  दस्तावेज में टैक्स देनदारी का सटीक गणना की जा सकती है। यहां तक कि एक भी गुम दस्तावेज आपकी टैक्स देनदारी पर असर डाल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तवेज नीचे बताए हैं।

आधार कार्ड
आपको बता दें कि अपना रिटर्न जमा करते वक्त, आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139एए के तहत अपने आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। यदि आधार के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक यह नहीं मिला है, तो अपने आईटीआर की नामांकन आईडी का उपयोग करें। पैन और आधार को जोड़कर आपके आईटीआर को एक ओटीपी के साथ ऑनलाइन वैरिफाई किया जा सकता है।

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पैन कार्ड
आपको बता दें कि ITR दाखिल करने के लिए आपके पास एक पैन होना चाहिए। पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसका उपयोग टीडीएस कटौती के लिए किया जाता है। हाल के नियमों में बदलाव के बाद अगर आपको अपना पैन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 16्र ए, 16 बी और 16 सी

गैर-वेतन आय (जैसे जमा या रियल एस्टेट लेनदेन) पर TDS के लिए ये आवश्यक फॉर्म हैं। बैंक और अन्य कटौतीकर्ता फॉर्म 16 ए का इस्तेमाल करते है। लेकिन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन और किराये की इनकम के लिए फॉर्म 16 बी और 16 सी होता है। नौकरीपेशा को फॉर्म 16 कंपनी देती है।

बैंक अकाउंट की जानकारी
आपको I T R  में सभी मौजूदा बैंक खातों को शामिल करना होता, इसमें से एक खाता टैक्स रिटर्न के लिए तय होगा। बचत खातों या एफडी पर अर्जित ब्याज को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक होनी चाहिए।


इसी के साथ ही टैक्स फाइल करने के लिए होम लोग के मूल और ब्याज दोनों पर छूट मिलती है। अपने होम लोन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।