Bima Yojna: किसान PM फसल बीमा योजना के तहत इस तारीख तक करवा सकते है आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी
Kisaan Fasal Bima Yojna : केंद्र सरकार किसानों के लिए समय समय पर अनेक स्कीमें चला रही है। जिससे किसानों को फायदा मिल सके। इसी कड़ी में किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू की हुई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। किसान खरीफ की फसल का प्रधानमंत्री बीमा 31 जुलाई तक करा लें।
किसानों को बता दें कि इसके लिए पंजीकृत बीमा कराने के लिए जमाबंदी, नवीनतम आधार कार्ड, बैंक खाते की नई पासबुक, फसल बुआई का प्रमाण पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण, काश्तकार किसानों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है।
फरीदाबाद व पलवल के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. बाबूलाल ने बताया कि किसान जल्द से जल्द फसल बीमा करवा लें। किसान बैंक की किसी निकटतम शाखा, सहकारी समिति, ग्राहक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन, कॉपन इंश्योरेंस ऐप, एआईसी के प्रतिनिधि बीमा करवा सकते हैं।
खरीफ की इन चार फसलों का होगा बीमा
केंद्र सरकार ने खरीफ में चार फसल धान, बाजरा, मक्का और कपास का पीएम फसल स्कीम के तहत बीमा करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि फसल में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने या उत्पादन कम होने पर 14 दिन के अंदर मुआवजे के लिए अपना दावा किसान कर सकते हैं। फसल को कटने के दो सप्ताहे बाद तक खेतों में फैला कर रखें।
बीमा की प्रीमियम की ये हैं दर:
फसल का नाम प्रति हेक्टेयर मुआवजा प्रीमियम राशि किसान का प्रीमियम
धान 1 लाख 1 हजार 190 रुपये 2023 रुपये
बाजरा 48 हजार 779 रुपये
975 रुपये
मक्का 51 हजार 892 रुपये 1037 रुपये
कपास 1 लाख 3 हजार 525 रुपये 5176 रुपये