किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सड़क पर नाका लगाना या वेरीकेटिंग करने पर होगी कार्रवाई, इस नंबर पर करें सूचित
हरियाणा में सिरसा जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, संगठन या समूह के द्वारा किसी भी सड़क, नेशनल हाईवे, राजमार्ग व अन्य मार्ग पर नाका व वेरीकेटिंग करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और आपराधिक श्रेणी में आता है।
इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 73 के तहत सिर्फ पुलिस प्रशासन के अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, पेट्रोलिंग टीम, पीसीआर, राइडर व इवीआर व अन्य पुलिस स्टाफ ही अपराध एवं अपराधियों तथा गैरकानूनी धंधा करने वालों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए नाकाबंदी व वेरीकेटिंग करने के लिए अधिकृत हैं ।
सिरसा पुलिस प्रशासन की तरफ से यह भी बताया गया है कि किसी भी कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति सड़क पर वेरीकेटिंग व नाकाबंदी कर सकता है ।पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने इस संबंध में जिला के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी ,पेट्रोलिंग टीमों, ईवीआर, पीसीआर तथा राईडर स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वे स्पेशल इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में गश्त कर इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित करें और अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कहीं पर भी किसी तरह की नाकाबंदी व वेरीकेटिंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ।
पुलिस प्रशासन की तरफ से आमजन से आह्वान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के संज्ञान में ऐसा मामला आता है तो तुरंत डायल 112 पर अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल फोन नंबर 8814011622 पर सूचित करें ।