Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने बेटियों को दी बड़ी सौगात, हर महीने खाते में आएंगे इतने हजार

इस स्कीम का नाम “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना" रखा गया है। इस स्कीम के तहत बेटी के पिता की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनके घर में सिर्फ बेटियां।
हरियाणा सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली 3000 रुपए की राशि सरकार द्वारा मां के खाते में डाली जाती है। अगर किसी कारणवश मां का देहांत हो जाता है तो इस योजना का लाभ पिता को देते हुए यह राशि पिता के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती है।
ये बेटियां उठा सकती हैं इस योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाएगा जिस घर में बेटा ना होकर केवल बेटियां हैं। इसके अलावा जो बच्चे डॉक्टर, वकील, ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस स्कीम का लाभ लेने हेतु आपको हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी में सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरी कर रहे हैं, उन बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ उन बेटियों को नहीं मिलेगा जिनके माता-पिता किसी भी प्रकार के पेंशन भोगी है।
योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करते समय यह दस्तावेज रखें अपने पास
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना" का लाभ उठाने हेतु अगर आप भी आवेदन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप भी कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास जरूर रखें। आवेदन करते समय आपके पास वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि में से कोई एक दस्तावेज आयु जांच हेतु होना जरूरी है।
इसके अलावा आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यदि आपके पास ऊपर लिखित सभी प्रमाण पत्र हैं तो आज ही समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और अपना आवेदन अप्लाई करें।
फॉर्म भरने के बाद आपको इसे नजदीकी समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में जमा करवाना होगा। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सरकार द्वारा बेटियों को दी जाने वाली 3000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी।